50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग पर 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने लगाई रोक: रिपोर्ट
जानकारी मिली है कि 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक की करीब 615 अवैध यूनिट चल रही हैं
On: Tuesday 13 October 2020
कूड़े और प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरुरी और उचित कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही उसके लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। जानकारी मिली है कि 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक की करीब 615 अवैध यूनिट चल रही हैं।
इस कचरे से निपटने के लिए 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष पर्यावरणीय दस्तों की स्थापना की गई है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थानों, नालियों, नदियों और समुद्र में प्लास्टिक कचरे की डंपिंग न की जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके की प्लास्टिक कचरे को खुले में न जलाया जाए।
इसके साथ ही यदि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो तो उस मामले में सीपीसीबी द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के नियम को लागु किया जाए। जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ईपीआर फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के बाद लगाया जा सकता है।
इस मामले में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जो रिपोर्ट सीपीसीबी को सबमिट की है उसमें जानकारी दी है कि उन्होंने 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग और प्लास्टिक शीट्स के उत्पादन पर रोक लगा दी है।
सीपीसीबी द्वारा यह रिपोर्ट 12 अक्टूबर एनजीटी के सामने पेश की गई है।