कुंभ मेला 2021 : कोरोना संक्रमण की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर जाना होगा अनिवार्य

उत्तराखंड के एक आश्रम में हाल ही में 32 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए गए थे, अब शासन ने देश के 12 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के लिए 30 अप्रैल, 2021 तक के लिए नए नियम बनाए हैं। 

By Vivek Mishra
Published: Thursday 01 April 2021

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और कुंभ मेले में भारी जुटान की संभावना के चलते उत्तराखंड सरकार ने अब सूबे में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल, 2021 तक देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 12 राज्यों से आने वालेे लोगों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। यह टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 

इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तसीगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। इन राज्यों से कोई भी व्यक्ति यदि सड़क, हवा या ट्रेन के रास्ते उत्तराखंड पहुंचता है तो उसे निगेटिवआरटी-पीसीआर कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य होगा।

आदेश में कहा गया है कि 12 कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले और उत्तराखंड में रहने वाले लोग कड़ाई से केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा और सामाजिक दूरी नियमों का पालन करेंगे। 

उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ओम प्रकाश और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के सचिव एसए मुरुगेशन की ओर से 30 मार्च, 2021 को यह आदेश जारी किया गया।  हाल ही में एक आश्रम में 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद एसओपी नियमों में बदलाव करने की बात उठी थी। 

हाल ही में 37 लाख लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार के घाटों पर स्नान किया था। इसके बाद अब अगला शाही स्नान 12 अप्रैल को है, जिसमें एक करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना थी।  डाउन टू अर्थ ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि महाशिवरात्रि स्नान के बाद से मार्च महीने में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर ज्यादा कड़ाई नहीं बरती जा रही थी। 

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून, 2005, महामारी कानून 1897 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से ऊपर उम्रदार लोग या बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ बेहद जरूरी स्थिति में ही यात्रा करने की हिदायत दी गई है। 

जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सभी बॉर्डर चेक पोस्ट पर रैंडम कोविड-19 जांच की व्यवस्था करे। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित पाया जाता है तो उसे एसओपी के अनुरूप मदद दी जाए।

 

इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बुनियादी जरूरतों की सेवाओं और सामान की आपूर्ति जारी रहेगी। जरूरी सामान का राज्य और अंतरराज्यीय परिवहन जारी रहेगा। 

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