सामुदायिक किचन पर नहीं सुधरे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया जुर्माना

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है

By DTE Staff

On: Monday 17 February 2020
 
Photo: wikimedia commons

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उन राज्यों के खिलाफ सख्ती दिखाई है, जो सामुदायिक किचन के मामले में अपना जवाब नहीं दे रहे हैं। 17 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, ओड़िशा और गोवा पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और लगाया है। इससे पहले की सुनवाई में भी इन पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया था, इस तरह अब इन राज्यों को 10-10 लाख रुपए देने होंगे।

दरअसल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह देश में फैली भुखमरी, कुपोषण और भुखमरी से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सामुदायिक किचन की स्थापना की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।

लेकिन पांच माह तक जब जवाब नहीं दिया गया तो पिछले सप्ताह जवाब नहीं देने वाले राज्यों पर पांच लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। अंडमान और निकोबार, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, नगालैंड और जम्मू कश्मीर ने इस मामले में अपना जवाब कोर्ट को दे दिया था।

 वर्ष 2019 में इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता अनुन धवन, ईशान धवन और कुंजना सिंह ने वकील असीमा मंडला, फुजैल अहमद अय्यूबी और मंदाकिनी सिंह के माध्यम से ये याचिका दायर की थी। इस याचिका में आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने भविष्य में भयानक कुपोषण और उससे होने वाली मृत्यु की आशंका जाहिर की थी। याचिका के मुताबिक कुपोषण और भुखमरी एक खतरनाक दर से बढ़ रही है, जिससे 'भोजन के अधिकार' को खतरा है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीने के अधिकार' में शामिल है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामुदायिक रसोई की स्थापना के लिए योजनाएं बनाने के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं। याचिकाकर्ताओं ने भारत में चल रहे सामुदायिक रसोई जैसे आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन, तमिलनाडु में अम्मा उनावगम,  ओडिशा में अहार केंद्र जैसी कई योजनाओं का जिक्र भी किया है। देश के अलावा याचिका में विदेश से अमेरिका और यूरोप में सूप किचन के उदाहरण भी शामिल किए गए हैं। ऐसे रसोई में बाजार मूल्य से कम में भोजन दिया जाता है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि बेघरों और बिना दस्तावेज के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड का निर्माण हो, जिससे किसी कमी की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित रहने के बाद उनका भोजान सुनिश्चित हो सके। बेघर और बिना आधार कार्ड वाले लोगों के लिए योजनाओं पर अदालत में हलफनामा दाखिल नहीं करने की वजह से अदालत ने यह जुर्माना लगाया।

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